गोपालगंज, शिक्षा विभाग स्कूलों के संचालन और टीचरों-बच्चों की उपस्थिति को लेकर सख्त है। अब सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के टीचरों को स्कूल खुलने व बंद होने के अलावा दोपहर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र भेजा है।निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थित रोकने और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है।

इस उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के बाद प्रतिदिन एक प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। उक्त प्रतिवेदन प्रमाण पत्र पर स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधान टीचर के साथ-साथ सभी उपस्थित टीचरों का हस्ताक्षर अंकित रहेगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याह्न भोजन की सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। यहां बता दें कि जिले में करीब 1580 प्रारंभिक स्कूल संचालित हैं। जहां 12 हजार के करीब टीचर कार्यरत हैं। इन्हें हर दिन उक्त प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना है।प्रतिवेदन के आधार पर होगा भुगतान:अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित स्कूलों से पूरे माह का संदर्भित प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं को भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रमाणपत्र की प्रति सभी स्कूलों में भी तिथिवार संरक्षित कर रखी जाएगी।
निर्देश दिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाए। जिससे कि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। इस प्रमाणपत्र के बिना मध्याह्न भोजन योजना का कोई विपत्र मान्य नहीं होगा। हस्ताक्षर नहीं करने पर टीचर माने जाएंगे अनुपस्थित अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई टीचरअसहमत हैं तो अपनी अहसमति का कारण भी उक्त प्रमाणपत्र में अंकित कर सकते हैं। उक्त प्रमाणपत्र पर स्कूल में उपस्थित सभी टीचरों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
यदि कोई टीचर हस्ताक्षर अंकित नहीं करते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। यहां बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत दोपहर में बच्चों को भोजन कराया जाता है। ऐसे में टीचरों को सुबह-शाम के अलावा दोपहर में भी उक्त प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी हाजिरी बनानी पड़ेगी।