
विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक-21.11.2024 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक 2036 दिनांक-21.11.2024 के आलोक में विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक/शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दिनांक-01.12.2024 से 15.12.2024 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया है। इससे संबंधित मार्गदर्शिका विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 21.11.2024 द्वारा निर्गत की गयी है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक-28 दिनांक-03.01.2025 के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदनों पर चरणबद्ध ढंग से स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटिनी हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी।
2. प्रथम चरण में प्रथम श्रेणी के अभ्यावेदन अर्थात् असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार किया गया। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 759 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 47 नियमित शिक्षक, 260 विद्यालय अध्यापक एवं 452 नियोजित शिक्षक के अभ्यावेदन प्राप्त हुए। इन प्राप्त अभ्यावेदनों में दोनों तरह के मामले यथा अंतर जिला स्थानांतरण एवं जिला के अंदर स्थानांतरण सम्मिलित है।
3. पूर्व में दिनांक-10.01.2025 को नियमित शिक्षकों से प्राप्त 47 अभ्यावेदनों की स्क्रूटिनी विभागीय आदेश ज्ञापांक 28 दिनांक-03.01.2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा करते हुए निष्पादित किया गया।
4. आज की बैठक में विद्यालय अध्यापकों (बीपीएससी ट्रे-1 & 2) से असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैन्सर) के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त 260 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया। 260 विद्यालय अध्यापकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रूटिनी विभागीय पत्रांक-392 दिनांक 07.02.2025 के आलोक में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा की गयी।
5. प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा आवंटित अभ्यावेदनों की स्क्रूटिनी के उपरांत कुल 185 अभ्यावेदन ‘ओक’ 30 अभ्यावेदन ‘फेवरेबल कंसीडरेशन’ एवं 44 अभ्यावेदनों को कारण अंकित करते हुए ‘नॉट ओके प्रतिवेदित किया गया है। जबकि एक आवेदन, सम्बन्धित शिक्षिका के विभागीय कार्यवाही के अधीन होने के कारण स्क्रूटिनी नहीं हुई। स्क्रूटिनी हेतु नामित पदाधिकारियों की अनुशंसा के आलोक में ‘ओक’ प्रतिवेदित 185, ‘फेवरेबल कंसीडरेशन’ प्रतिवेदित 30, ‘नॉट ओक’ प्रतिवेदित 44 एवं विभागीय कार्यवाही के अधीन 01 अभ्यावेदन की सूची सॉफ्टवेयर से प्राप्त कर समिति के समक्ष रखी गयी।
6. ‘ओक’ एवं ‘फेवरेबल कंसीडरेशन प्रतिवेदित कुल 215 अभ्यावेदनों में से 187 अभ्यावेदनों के संबंधित शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के जिला, प्रखंड एवं नगर निकाय/पंचायत के आलोक में संलग्न विवरणी (परिशिष्ट-1) के अनुसार स्थानांतरण / पदस्थापन विभागीय पत्रांक 392 दिनांक 07.02.2025 में निहित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
7. संबंधित जिला जहाँ शिक्षक का पदस्थापन हुआ है, के जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थानांतरण / पदस्थापन आदेश अपने लॉगिन आई.डी. से ई-शिक्षाकोष पोर्टल से डाउनलोड कर हस्ताक्षर के उपरांत स्थानांतरण /पदस्थापन आदेश को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर पुनः अपलोड करेंगे, जो संबंधित पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक एवं स्थानांतरित शिक्षक को सुलभ हो सकेगा।
8. ‘ओक’ प्रतिवेदित शेष 28 अभ्यावेदनों (परिशिष्ट-2) के संदर्भ में आवेदकों द्वारा दिए गए 10 विकल्प के जिला/प्रखंड / पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण उन्हें विद्यालय आवंटन नहीं हो सका एवं उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सका। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन आवेदकों से अगले 15 दिनों के अन्दर पुनः नया विकल्प प्राप्त किया जाय।
9. स्क्रूटिनी हेतु नामित पदाधिकारियों द्वारा नॉट ओक. प्रतिवेदित अभ्यावेदनों (परिशिष्ट-3) के विरूद्ध अंकित कारणों के आलोक में सम्बन्धित आवेदन संबंधित श्रेणी के तहत सॉफ्टवेयर से स्वतः हस्तान्तरित हो गया है, जिस पर समिति द्वारा उस श्रेणी के अभ्यावेदनों के विचारण के क्रम में विचार किया जाएगा।
10. श्रीमती बंदना सिंह, विद्यालय अध्यापक, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, झखरा, नौतन, पश्चिम चंपारण सम्प्रति विभागीय कार्यवाही के अधीन प्रतिवेदित हैं, जिस कारण उनके अभ्यावेदन (परिशिष्ट-4) की स्क्रूटिनी नहीं हुई है, पर विचार नहीं किया गया।
11. अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता का निर्धारण “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2023 के नियम-13 (आईआईआई) से आच्छादित होगा।
11.1. इस विषय से संबंधित दिनांक 10.01.2025 को विभागीय स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक 07/स्था-01-01/2025-85 दिनांक 10.01.2025 के कंडिका-6 (आईवी) को विलोपित किया जाता है, साथ ही स्थानांतरित शिक्षक बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 के नियम 5 (4) से आच्छादित होंगे।1
2. इस कार्यवाही के अनुसार निर्गत स्थानांतरण आदेश के आलोक में सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी विभागीय ज्ञापांक 392 दिनांक 07.02.2025 के कंडिका-8, 9 एवं 10 के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
13. चूँकि यह स्थानांतरण शिक्षकों/ शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
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